आयकर रिटर्न (ITR) क्या होता हैं और इसे कैसे भरते हैं

आयकर रिटर्न (ITR) क्या होता हैं और इसे कैसे भरते हैं यह सवाल कई लोगो के मन में होता है कि हमें (ITR) भरना चाहिए या नहीं और यदि आप ITR भरना चाहते हैं तो आपका पहला सवाल यह होता हैं कि ITR को हम खुद से कैसे भर सकते हैं? हमें अपनी (ITR) भरवाने के लिए हमेशा किसी CA की तलाश रहती हैं। पर आज के इस डिजिटल दौर में अपना (ITR) खुद ही भर सकते हैं वो भी बहुत ही कम समय में। लेकिन इससे पहले आपको यह जानना ज़रूरी हैं कि आयकर रिटर्न ITR क्या होता हैं?

आयकर रिटर्न (ITR) क्या हैं

 

 

आइए जानते है आयकर रिटर्न क्या होता हैं और इसे कैसे भरते हैं दोस्तो, जब आप की कुल वार्षिक आय पर केंद्र सरकार कर वसूलती हैं तो उसे आयकर कहते हैं। जिसे सरकार सार्वजनिक गातिविधियों में तथा जनता को सुविधाएं व सेवाएं देने में खर्च करती हैं। लेकिन आयकर रिटर्न का मतलब टैक्स चुकाना नहीं होता हैं।
वित्त वर्ष के आखिर में आप सरकार को आयकर रिटर्न फाइल करके यह जानकारी दे सकते हैं कि आप आयकर रिटर्न चुकाने योग्य सूची में नहीं आते हैं। आयकर रिटर्न में आपको वर्ष मैं एक बार सरकार को अपनी आय, खर्च, निवेश और सभी लेन देन का ब्यौरा देना होता हैं।

आयकर रिटर्न आपकी आय का लिखित ब्यौरा होता हैं जिसमें आपको जिसमें आपको केंद्र सरकार को अपनी आमदनी से जुड़ी सभी जानकारी जैसे इस वर्ष में आपने अपनी नौकरी या कारोबार से कितना पैसा कमाया, एडवांस टैक्स चुकाने की जानकारी आदि के बारे में पूरी जानकारी देनी होती हैं।

आयकर रिटर्न (ITR) कब फ़ाइल कर सकते हैं?

अब तो आप जान ही चुके है, की आयकर रिटर्न (ITR) क्या होता हैं और इसे कैसे भरते हैं तो आइए अब हम जानते है, की आयकर रिटर्न कब फ़ाईल कर सकते है। वैसे तो आयकर चुकाना उन सभी नागरिकों के लिए जरूरी होता है जो आय कर चुकाने योग्य की सूची में आते हैं। इसलिए आपको यह जानना ज़रूरी हैं कि आयकर चुकाना तथा आयकर रिटर्न फाइल करने में क्या अंतर होता है।

यदि आप आयकर चुकाने के दायरे में नहीं आते हैं तब भी आप आयकर रिटर्न भर सकते हैं। अगर आपकी आय तय सीमा से कम हैं तब भी आप NIL यानि ज़िरो रिटर्न भर सकते हैं। इससे आयकर विभाग की नज़र मैं आपका रिकॉर्ड अच्छा बना रहता है।

आयकर रिटर्न फ़ाइल करने के फायदे

यदि आप की आमदनी इनकम टैक्स चुकाने के दायरे में नहीं आती तब भी आप आयकर फ़ाइल कर सकते हैं जिससे आपको भविष्य में बहुत फायदा होता हैं।
1.) प्रतिवर्ष आयकर रिटर्न भरने से आप सरकार के पास अपनी आय का दस्तावेज़ी सबूत जमा करते हैं जो कि आपको किसी भी समय अपनी आय साबित करने के काम आता हैं।
2.) यदि आप विदेश में नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो आपके पास पिछले तीन साल का आयकर रिटर्न होना चाहिए तभी आप वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते हैं।
3.) होम लोन लेते समय भी आपकी ITR देखी जाती हैं जिससे पता चलता हैं कि पिछले वर्षों में आप की आय कितनी रही और कर्ज़ अदा करने के मामले में आप की क्या स्थिति हैं।

आयकर रिटर्न कौन-कौन फाइल कर सकता है?

वित्त वर्ष के हिसाब से जिस व्यक्ति की आमदनी 2.5 लाख से अधिक हो उसे आयकर रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है। income tax act 1961 की धारा 139 (1) के अनुसार सालाना 2.5 लाख से अधिक आमदनी वाले सभी व्यक्ति को आयकर रिटर्न करना आवश्यक है।
कोई भी private या public company, फर्म, व्यक्तियों का संघ, जो भी इस निर्धारित सीमा के दायरे में आते हैं उन सभी लोगो को आयकर फ़ाइल करना ज़रूरी होता हैं।
आयकर विभाग ने जिन लोगों को आयकर रिटर्न फ़ाइल करना अनिवार्य किया हैं
1.) जिस व्यक्ति की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो और वह 60 वर्ष की आयु से कम हो।
2.) जिस व्यक्ति की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक हो तथा वह 60 से 80 वर्ष की आयु का हो।
3.) जिस व्यक्ति की वार्षिक आय 10 से अधिक हो तथा वह 80 वर्ष की आयु से अधिक हो।
4.) एक ऐसा भारतीय जिसकी संपत्ति या कारोबार देश के बाहर हो।
5.) यदि कोई व्यक्ति धार्मिक, शैक्षिक, चिकित्सा और गैर सरकारी कैन्द्र से लाभ उठा रहा हैं तो उसे आयकर रिटर्न फाइल करना जरूरी है।
6.) कोई भी कंपनी या संगठन चाहे वें उस कम्पनी से लाभ उठा रहा हो या फायदा।

आयकर रिटर्न कैसे फाइल करते हैं?

आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए एक ईपोर्टल भी जारी किया हुआ हैं जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन आयकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
1.) जिसके लिए आपको सबसे पहले सरकार द्वारा जारी की गई ई फाइलिंग वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर जाना है।
2.) यदि आपने ई पोर्टल पर पहले से ही रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको सिर्फ लॉग इन करने की आवश्यकता है लेकिन यदि आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको ही पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है।
3.) फिर आप को एसेसमेंट वर्ष चुनना हैं। फिर ITR फॉर्म का नाम ITR -1 या ITR-4 को चुने।
4.) उसके बाद आपको ऑनलाइन सबमिट पर क्लिक करना है।
5.) अब आप पूछी गई सभी जानकारी को मैंने और continue बटन पर क्लिक करें।
6.) अब आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप ऊपर दिए गए दिशा निर्देशों को ध्यान से ज़रूर पढ़ लें।
7.) इसके बाद आपको कुछ जनरल इनफार्मेशन, इनकम टैक्स डिटेल, आय डिटेल आदि जानकारी डालनी होती हैं।
8.) आपकी इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिटर्न फाइल होने के बाद आपकी ईमेलआईडी पर रसीद भेज दी जाती हैं।
9.) इसके बाद आपको ITR की पुष्टि करनी होती है फिर आयकर विभाग आपको ईमेल या एसएमएस के द्वारा आपको सूचित कर देगा।
10.) ITR फाइल करने के लिए आप प्राइवेट सेक्टर की साइट द्वारा भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। जिसके लिए आपको कुछ फीस अदा करनी होती है।

निष्कर्ष :-

आपको इस पोस्ट के माध्यम से यह जानकारी दी गई है कि आयकर रिटर्न (ITR) क्या होता हैं और इसे कैसे भरते हैं उम्मीद है आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी से आयकर रिटर्न फाइल करने में कुछ मदद मिलेगी अगर आपको हमारे द्वारा बताए गए जानकारी अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और यदि आप इस पोस्ट से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।

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